नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला लंबे समय से मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं. अभिनेत्री ने भारत में 5G तकनीक के कार्यान्वयन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है।
अब ताजा अपडेट के मुताबिक, अदालत ने जूही चावला की याचिका को वादी द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आधार पर खारिज कर दिया है। वादी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अदालत ने जूही चावला और अन्य को शेष अदालती शुल्क जमा करने का भी निर्देश दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमा प्रचार के लिए दायर किया गया था क्योंकि जूही ने सुनवाई का वेब लिंक सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके कारण अज्ञात लोगों ने बाधा डाली।
पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “प्रचार के लिए मुकदमा दायर किया गया क्योंकि जूही चावला ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुनवाई का वेब लिंक साझा किया, जिससे अज्ञात लोगों ने रुकावट डाली: एचसी”।
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